
Report By: Kiran Prakash Singh
30 जून 2026: आगरा पुलिस ने सोशल मीडिया रील स्टंटबाजी पर सख्त कार्रवाई की। दो साल में 3200 चालान, 1000 वाहन सीज और कई केस दर्ज किए।
Published Date: 30 जून 2026
Website: digitallivenews.com
सोशल मीडिया रील के लिए स्टंटबाजी पर आगरा पुलिस सख्त, दो साल में 3200 चालान
आगरा में सोशल मीडिया रील और वीडियो बनाने के लिए सड़क पर स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रैफिक पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर नजर रख रही है जो लाइक और कमेंट के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हुए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में आगरा पुलिस ने स्टंटबाजी के मामलों में 3200 से अधिक वाहनों के चालान किए हैं और करीब 1000 वाहन सीज किए गए हैं। इसके अलावा कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की गई है।
रील के नाम पर बढ़ रही स्टंटबाजी की घटनाएं
शहर में युवाओं के बीच सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने की होड़ में सड़क पर स्टंट करने का चलन बढ़ता जा रहा है। कोई चलती बाइक पर खड़े होकर वीडियो बना रहा है, तो कोई कार की खिड़की या बोनट पर बैठकर खतरनाक स्टंट कर रहा है। ऐसे वीडियो न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हैं बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
सीसीटीवी और पुलिस निगरानी से कार्रवाई तेज
आगरा ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर तैनाती के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी स्टंटबाजों पर नजर रख रही है। फुटेज के आधार पर ऐसे वाहन चालकों की पहचान कर उनके खिलाफ चालान और वाहन सीज की कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में एक दिन में 37500 रुपये तक के चालान भी काटे गए, जिससे यह साफ है कि पुलिस अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रही है।
पिछले दो सालों का आंकड़ा चौंकाने वाला
आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में ट्रैफिक पुलिस ने स्टंट करने के मामले में लगभग 2400 वाहनों के चालान किए थे। इसी वर्ष 727 वाहनों को सीज किया गया और 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं, चालू वर्ष में अब तक 800 से अधिक वाहनों के चालान और 273 वाहनों को सीज किया जा चुका है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद स्टंटबाजी के मामलों में पूरी तरह कमी नहीं आ रही है।
कानून के दायरे में आते हैं ये कृत्य
पुलिस के अनुसार सड़क पर स्टंट करना और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यदि किसी स्टंट के कारण यातायात व्यवस्था बाधित होती है तो इसके लिए तीन से पांच साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वाहन की छत, बोनट या दरवाजे पर बैठकर वीडियो बनाना भी कानूनन अपराध है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति वीडियो बनाना भी नियमों के खिलाफ है।
पुलिस और प्रशासन की सख्त चेतावनी
ट्रैफिक पुलिस ने साफ कहा है कि सड़क पर स्टंटबाजी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे युवाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करें और उन्हें इस तरह के खतरनाक व्यवहार से रोकें। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है और इसे हल्के में लेना जानलेवा साबित हो सकता है।
आगरा पुलिस की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता के लिए कानून तोड़ना अब भारी पड़ सकता है। प्रशासन का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना है। आने वाले समय में इस तरह की निगरानी और सख्ती और भी बढ़ाई जा सकती है।
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