CJP मार्च पर SC का फैसला, CJI बोले- कानून-व्यवस्था रहे कायम

Report By: Kiran Praksh Singh

दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित CJP मार्च पर रोक से SC ने इनकार किया। CJI सूर्यकांत ने अधिकारियों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद जताई।

नई दिल्ली | 31 अगस्त 2026 | digitallivenews.com

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CJP मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मार्च को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि 12-13 सितंबर को होने वाले BRICS समिट के बाद तक मार्च पर रोक लगाई जाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है, जिसके आधार पर यह माना जाए कि मार्च के कारण कोई अप्रिय घटना होगी।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी अधिकारियों की

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी पक्षों को शांतिपूर्ण, जिम्मेदार और कानून के दायरे में रहकर व्यवहार करना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से मार्च के दौरान किसी अप्रिय स्थिति की आशंका जताते हुए कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रखने को कहा।

केंद्र सरकार के सामने रखने होंगे अपने तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अपनी याचिका की कॉपी सॉलिसिटर जनरल को उपलब्ध कराएं। अदालत ने कहा कि मामले पर फिलहाल तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है।

याचिका को 10 सितंबर को मुख्य मामले के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। यह याचिका एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की ओर से दायर की गई थी। उनकी ओर से वकील सैयद रिजवान अदालत में पेश हुए।

5 सितंबर को मार्च निकालने की CJP की योजना

CJP की ओर से प्रस्तावित मार्च को लेकर पार्टी ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि 25 जुलाई को युवाओं से किए गए कुछ वादों को पूरा नहीं किया गया है।

पार्टी ने विशेष रूप से छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने से जुड़े आश्वासनों का मुद्दा उठाया है। CJP का आरोप है कि सरकार की ओर से इन वादों को पूरा करने में लगातार देरी और टालमटोल की जा रही है।

इसी के चलते पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को एकजुट करने का अभियान दोबारा शुरू करने का फैसला किया है।

इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च

CJP के मुताबिक, 5 सितंबर को नई दिल्ली में युवाओं का शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। पार्टी ने बताया है कि मार्च इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक आयोजित किया जाएगा।

पार्टी का दावा है कि इस मार्च के जरिए युवाओं से जुड़े मुद्दों और सरकार के कथित अधूरे आश्वासनों को सामने रखा जाएगा। हालांकि, प्रस्तावित मार्च को लेकर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल भी उठाए गए हैं।

BRICS समिट से पहले सुरक्षा पर नजर

याचिका में 12 और 13 सितंबर को प्रस्तावित BRICS समिट का भी हवाला दिया गया था। याचिकाकर्ता की दलील थी कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से पहले राजधानी में किसी बड़े मार्च से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस आशंका को मार्च पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना। CJI सूर्यकांत ने अधिकारियों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद जताई है।

अब इस मामले में अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 10 सितंबर को होगी। तब अदालत मुख्य मामले के साथ CJP मार्च से जुड़ी याचिका पर भी विचार करेगी। फिलहाल 5 सितंबर के प्रस्तावित मार्च को लेकर अंतिम स्थिति प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की तैयारियों पर निर्भर करेगी।

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