“आसाराम की जमानत याचिका खारिज, 30 अगस्त तक सरेंडर का आदेश”

Report By: Kiran Prakash Singh

जयपुर, 27 अगस्त 2025 (Digital Live News):


राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें 30 अगस्त को सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। यह फैसला अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें कहा गया कि उनकी हालत इतनी गंभीर नहीं है कि वे जेल से बाहर रह सकें।

हाईकोर्ट ने जेल में रहते हुए आसाराम को कुछ सीमित सुविधाएं देने की भी मंजूरी दी है। इसमें व्हीलचेयर का उपयोग, एक सहायक व्यक्ति की सुविधा, और जरूरत पड़ने पर जोधपुर एम्स में स्वास्थ्य जांच शामिल है।

इससे पहले 8 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट में ट्रोपोनिन लेवल बढ़ा हुआ पाए जाने पर उनकी जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी थी। लेकिन ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट में कोई गंभीर खतरा नहीं पाया गया, जिसके चलते कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि इसी बीच गुजरात हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में उन्हें 3 सितंबर तक की अंतरिम जमानत दी है, लेकिन राजस्थान में दर्ज मामले को लेकर अब उन्हें अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा

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