दानम नागेंद्र को SC से झटका, ‘आया राम, गया राम’ पर टिप्पणी

Report By: Kiran Prakash Singh

सुप्रीम कोर्ट ने दानम नागेंद्र की अयोग्यता के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले में दखल से इनकार करते हुए टिप्पणी की।

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दानम नागेंद्र की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

तेलंगाना के पूर्व खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को उनकी याचिका खारिज करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्हें दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने मौखिक टिप्पणी करते हुए उनके मामले को “आया राम, गया राम, फिर आया राम” जैसा बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने माना कि हाई कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून की सही व्याख्या की है।

नागेंद्र ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें नागेंद्र के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज किया गया था।

जस्टिस बागची की ‘आया राम, गया राम’ टिप्पणी

सुनवाई के दौरान नागेंद्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का हवाला देते हुए दलील दी कि पार्टी सदस्यता छोड़ने से जुड़े मामले में कुछ परिस्थितियों में कार्रवाई को माफ किया जा सकता है।

इस पर पीठ ने संबंधित प्रावधान की सीमा पर सवाल किया। जस्टिस बागची ने पहले “घर वापसी?” टिप्पणी की और बाद में पूछा कि क्या यह मामला “आया राम, गया राम, फिर आया राम” जैसा है। इसके बाद पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

BRS के टिकट पर जीते, कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा

दानम नागेंद्र ने 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में BRS के टिकट पर खैरताबाद सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का रुख किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा।

उस समय वह विधानसभा सदस्य बने हुए थे। इसी आधार पर उनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की मांग की गई थी। BRS विधायक पाडी कौशिक रेड्डी और बीजेपी विधायक अल्लेटी महेश्वर रेड्डी ने इस मामले को तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल 2024 से माना अयोग्य

तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की पीठ ने सितंबर में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने माना कि नागेंद्र 23 अप्रैल 2024 से अयोग्य हो गए थे, क्योंकि उस दिन वह BRS के विधायक रहते हुए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में शामिल थे।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसके परिणामस्वरूप खैरताबाद विधानसभा सीट खाली हो गई। कोर्ट के आदेश की जानकारी विधानसभा और चुनाव आयोग को भेजने का निर्देश भी दिया गया था।

फैसले के बाद नागेंद्र ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नागेंद्र की ओर से फैसले को स्वीकार करने की बात कही गई। उन्होंने खैरताबाद क्षेत्र के लोगों से अपने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए भविष्य में चुनाव होने पर फिर से मैदान में उतरने की बात कही।

अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किए जाने के बाद खैरताबाद विधानसभा सीट की रिक्तता का मुद्दा आगे की चुनावी प्रक्रिया से जुड़ गया है। हालांकि, अगली चुनावी प्रक्रिया और समय-सारणी का फैसला संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होगा।

यह पूरा मामला संविधान की दसवीं अनुसूची और दलबदल विरोधी कानून से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ नागेंद्र की अयोग्यता के खिलाफ उनकी मौजूदा न्यायिक चुनौती समाप्त हो गई है।

आज की तारीख: 24 सितंबर 2026
digitallivenews.com

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