CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों को बॉम्बे HC में चुनौती, महाराष्ट्र में SIR पर रोक की मांग

Report By: Kiran Prakash Singh

महाराष्ट्र में SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिका में 14 फैसलों और वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए गए।

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CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों को बॉम्बे HC में चुनौती

महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग के सामने कानूनी चुनौती सामने आई है। मुंबई हाईकोर्ट की कोल्हापुर पीठ में दायर याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिए गए कुछ फैसलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में महाराष्ट्र में चल रही SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने और इस दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों को बहाल करने की मांग की गई है।

याचिका में चार याचिकाकर्ताओं—प्रथमेश गोपाल गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर और स्मिताली निलेश नार्वेकर—का नाम सामने आया है। उनकी ओर से अधिवक्ता असीम सरोदे समेत वकीलों की टीम पैरवी कर रही है।

14 फैसलों और प्रक्रियाओं पर उठाए गए सवाल

याचिका में चुनाव आयोग की ओर से पिछले महीनों में लिए गए 14 प्रशासनिक फैसलों और कार्रवाइयों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन फैसलों से जुड़े मामलों में आयोग के दो अन्य चुनाव आयुक्तों ने भी आपत्तियां दर्ज की थीं।

मामले में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की कथित आपत्तियों का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, ये आपत्तियां मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाली, चुनावी डेटाबेस, ERO की कार्यप्रणाली तथा सॉफ्टवेयर से जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर थीं। हालांकि, ये याचिका में लगाए गए दावे हैं और अदालत के अंतिम निष्कर्ष के रूप में इन्हें नहीं देखा जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में SIR रोकने की मांग

याचिका में महाराष्ट्र में चल रही SIR प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई है। इसके अलावा SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों को फिर से शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायिक समिति गठित करने की मांग भी रखी है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक याचिका में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अगले चरणों और वैध मतदाता सूची तैयार होने तक संबंधित चुनावों को लेकर भी निर्देश मांगे गए हैं।

ECINet और वोटर लिस्ट का मुद्दा

याचिका में ECINet प्रणाली और चुनावी डेटाबेस से जुड़े सवाल भी उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने चुनावी डेटा के प्रबंधन, Electoral Registration Officers यानी ERO की भूमिका और मतदाता पंजीकरण की प्रक्रियाओं पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।

इसके साथ ही Form 6 में किए गए बदलावों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। Form 6 नए मतदाताओं के पंजीकरण से संबंधित प्रक्रिया का हिस्सा है। याचिका में यह कानूनी सवाल भी उठाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत आयोग के फैसले किस तरह सामूहिक रूप से लिए जाने चाहिए थे।

अब हाईकोर्ट में क्या होगा?

फिलहाल याचिका में लगाए गए आरोप और मांगी गई राहत अदालत के सामने विचार के लिए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में संबंधित पक्षों का पक्ष सुनने के बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगा। याचिका दायर होने का मतलब यह नहीं है कि इसमें लगाए गए आरोप अदालत द्वारा सही मान लिए गए हैं।

मामले का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि SIR को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस पहले से चल रही है। महाराष्ट्र में मतदाता सूची की समीक्षा, नामों को जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया और चुनावी डेटा के इस्तेमाल को लेकर उठाए गए सवाल अब अदालत के सामने भी पहुंच गए हैं।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि हाईकोर्ट याचिका पर क्या रुख अपनाता है, चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्ष क्या जवाब देते हैं और महाराष्ट्र की SIR प्रक्रिया को लेकर अदालत से कोई अंतरिम या अंतिम निर्देश सामने आता है या नहीं।

दिनांक: 25 सितंबर 2026
digitallivenews.com

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