
Report By: Kiran Prakash Singh
नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया-राहुल के खिलाफ केस में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को, स्वामी ने लगाए 2000 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप
नई दिल्ली, (DigitalLiveNews), 2 अगस्त 2025 — बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर तय की है। पहले यह सुनवाई शनिवार को होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया। यह मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
क्या है मामला?
स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने करीब 2000 करोड़ रुपये मूल्य की नेशनल हेराल्ड कंपनी को मात्र 50 लाख रुपये में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YI) के माध्यम से हासिल कर लिया। उन्होंने इसे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया है।
स्वामी की शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई है। आरोप है कि गांधी परिवार से जुड़े यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की अचल संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा किया।
मामले की पृष्ठभूमि
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1938: नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
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2008: वित्तीय संकट के चलते अखबार बंद हुआ।
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2010: यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YI) का गठन हुआ, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38-38% हिस्सेदारी है।
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2012: सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया और आरोप लगाया कि 2000 करोड़ की संपत्ति YI ने सिर्फ 50 लाख में ले ली।
ईडी की जांच और कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में स्वतंत्र जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स की करोड़ों की संपत्तियां बेहद कम कीमत पर हासिल कीं।
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नवंबर 2023:
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ईडी ने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और
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90.2 करोड़ रुपये के शेयर जब्त किए, जिन्हें अपराध की आय बताया गया है।
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जमानत पर हैं सोनिया और राहुल
गौरतलब है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस मामले में पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
अगला कदम
अब नजर 18 अक्टूबर की सुनवाई पर है, जहां कोर्ट अगली प्रक्रिया तय करेगा। यह मामला कांग्रेस पार्टी के लिए संवेदनशील बना हुआ है और राजनीतिक तौर पर भी काफी असर डाल सकता है।