
Report By: Kiran Prakash Singh
दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के खिलाफ यूथ कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अब सोमवार को मामले की सुनवाई होगी।
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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर यूथ कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट
भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करने के दिल्ली पुलिस के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी। शुक्रवार, 9 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की और मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही।
यूथ कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे के समक्ष मामला उठाया था। उन्होंने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। इस पर अदालत ने सवाल किया कि मामले की इतनी जल्दी क्यों है और कहा कि सुनवाई सोमवार को होगी।
1. दिल्ली पुलिस के आदेश को दी चुनौती
भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की ओर से दायर याचिका में दिल्ली पुलिस के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने 1 अक्टूबर को प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने का आदेश जारी किया था। पुलिस ने नई दिल्ली जिले की कानून-व्यवस्था की स्थिति और यातायात संबंधी चिंताओं का हवाला दिया था।
यूथ कांग्रेस ने इस फैसले को अदालत में चुनौती देते हुए प्रदर्शन की अनुमति देने की मांग की है।
2. 100 से 150 लोगों के प्रदर्शन की मांगी थी अनुमति
यूथ कांग्रेस ने 25 सितंबर को दिल्ली पुलिस के पास आवेदन देकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। संगठन के मुताबिक, प्रदर्शन में करीब 100 से 150 लोग शामिल होने वाले थे।
याचिका में कहा गया कि प्रदर्शन में युवा, छात्र और पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेते। संगठन ने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े नियमों का पालन करने का भरोसा भी दिया था।
यूथ कांग्रेस का कहना है कि उसका प्रस्तावित प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना था। संगठन ने अदालत से पुलिस के आदेश पर विचार करने और प्रदर्शन की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
3. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप
यूथ कांग्रेस ने अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत मिले अधिकारों का हवाला दिया है। अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार से संबंधित है।
संगठन का तर्क है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना उसके लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक सभाओं को नियंत्रित करने की सरकारी शक्ति को बिना उचित आधार के प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं माना जा सकता।
हालांकि, इन दलीलों पर अदालत का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। सोमवार को होने वाली सुनवाई में याचिका से जुड़े मुद्दों पर आगे की कार्यवाही होगी।
4. ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर विरोध
यूथ कांग्रेस का प्रस्तावित प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ था। संगठन और विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने इस प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर चिंता जताई है।
दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की प्रक्रिया में पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि इसका उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है। इसलिए SIR को लेकर उठाए जा रहे सवाल फिलहाल राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बने हुए हैं।
5. राहुल और प्रियंका गांधी के प्रदर्शन का भी जिक्र
इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई नेताओं ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। नेताओं ने निर्वाचन आयोग तक मार्च करने और मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की मांग की थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोका था। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं ने आकाशवाणी भवन के पास धरना दिया। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कुछ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले में आरोपों की जांच जारी है।
अब यूथ कांग्रेस की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत में यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े सवालों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तारीख: 9 अक्टूबर 2026
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