
Report By: Kiran Prakash Singh
🛫 डीजीसीए का बड़ा फैसला: हवाई टिकट कैंसिल पर अब नहीं देना होगा भारी शुल्क, 48 घंटे में फ्री रद्दीकरण की तैयारी
डीजीसीए हवाई टिकट कैंसिल पर शुल्क खत्म करने की तैयारी में, 48 घंटे के भीतर फ्री रद्दीकरण और एजेंट नहीं, एयरलाइंस होंगी जिम्मेदार।
नई दिल्ली (DigitalLiveNews): हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) जल्द ही हवाई टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, अब यात्री बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकेंगे।
💸 यात्रियों को मिलेगा रिफंड में पारदर्शिता का लाभ
अभी तक टिकट रद्द करने पर एयरलाइंस मोटा शुल्क वसूलती हैं और रिफंड प्रक्रिया में भी देरी होती है।
डीजीसीए का कहना है कि अधिकतर यात्री ट्रैवल एजेंटों या ऑनलाइन पोर्टल्स (जैसे MakeMyTrip, Yatra, आदि) के माध्यम से टिकट बुक करते हैं, और कई बार एयरलाइंस रिफंड की जिम्मेदारी एजेंटों पर डाल देती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है।
✈️ नया नियम: एजेंट नहीं, एयरलाइंस होंगी जिम्मेदार
डीजीसीए ने प्रस्ताव दिया है कि यात्रा एजेंट या पोर्टल के जरिए टिकट खरीदने की स्थिति में भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी, क्योंकि एजेंट एयरलाइन के प्रतिनिधि माने जाएंगे।
इसका अर्थ यह है कि चाहे टिकट सीधे एयरलाइन से खरीदा गया हो या किसी थर्ड पार्टी बुकिंग प्लेटफॉर्म से, टिकट रद्द करने पर यात्रियों को रिफंड एयरलाइन से ही मिलेगा।
⚖️ उपभोक्ता हितों की दिशा में बड़ा कदम
डीजीसीए का यह प्रस्ताव यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करेगा और एयरलाइंस पर पारदर्शिता की जिम्मेदारी बढ़ाएगा।
इस बदलाव के बाद एयरलाइंस को कैंसिलेशन पॉलिसी में स्पष्टता लानी होगी और 48 घंटे के भीतर फ्री कैंसिलेशन की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी।
💬 उद्योग विशेषज्ञों की राय
एविएशन सेक्टर के विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम “यात्रियों के हित में ऐतिहासिक सुधार” साबित होगा।
इससे न केवल ट्रैवल एजेंटों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि एयरलाइंस की जवाबदेही भी बढ़ेगी।
📸 रिपोर्टर | बिजनेस डेस्क | DigitalLiveNews