ममता के आरोपों से गरमाया बंगाल, श्रीरामपुर रैली से पहले विवाद

Report By: Kiran Prakash Singh

श्रीरामपुर रैली से पहले ममता बनर्जी ने BJP पर रास्ता रोकने और नजरबंद करने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने 26 सितंबर को सभा की अनुमति दी है।

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श्रीरामपुर रैली से पहले ममता के आरोप, हाईकोर्ट की शर्तों के बीच सियासी हलचल

Digital Live News | 26 सितंबर 2026 | digitallivenews.com

पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में तृणमूल कांग्रेस की प्रस्तावित सभा से पहले राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें सभा स्थल तक जाने से रोका जा रहा है और उनके समर्थकों को भी रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों को संबंधित पक्षों के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

ममता बनर्जी ने लगाए गंभीर आरोप

रैली से पहले ममता बनर्जी ने दावा किया कि श्रीरामपुर में टीएमसी की सभा स्थल तक जाने वाले रास्ते पर कथित तौर पर कब्जा किया गया और वहां पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने घर से निकलने में भी परेशानी हो रही है।

ममता ने सोशल मीडिया और मीडिया से बातचीत में दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोका जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी विधायक कुणाल घोष की कार पर अंडे और पत्थर फेंके गए।

ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सभा के लिए उनकी पार्टी ने लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया का सामना किया और इसके बाद अदालत से अनुमति मिली है।

कुणाल घोष की कार पर हमले का दावा

टीएमसी की ओर से दावा किया गया कि रैली में शामिल होने जा रहे विधायक कुणाल घोष की कार को निशाना बनाया गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस घटना में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को भी परेशानी हुई।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को सभा स्थल तक पहुंचने से रोका जा रहा है। ममता ने दावा किया कि कुछ लोगों को घेरा गया और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया।

हालांकि, इन आरोपों के संबंध में जिम्मेदार पक्षों के आधिकारिक बयान और जांच के निष्कर्ष को भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। किसी भी घटना में आरोप और तथ्यात्मक रूप से स्थापित जानकारी के बीच अंतर रखना जरूरी है।

हाईकोर्ट ने दी सभा की अनुमति

श्रीरामपुर की सभा को लेकर मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा था। अदालत ने 26 सितंबर को श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में टीएमसी को सभा आयोजित करने की अनुमति दी। अदालत के आदेश में सभा के लिए कई शर्तें भी तय की गई हैं।

आदेश के मुताबिक सभा शाम 4 बजे से 6 बजे तक आयोजित की जानी है और इसमें अधिकतम 1,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। अदालत ने यह भी कहा कि सभा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए।

रैली और यातायात को लेकर भी पाबंदियां

हाईकोर्ट ने सभा के साथ किसी तरह की रैली या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी है। आयोजकों को ग्रैंड ट्रंक रोड पर यातायात बाधित नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अदालत ने सभा में भड़काऊ या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले बयान नहीं देने की शर्त रखी है। पुलिस को सभा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, सभा स्थल और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से भी आपत्तियां रखी गई थीं। खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था और सीमित जगह के कारण भीड़ को नियंत्रित रखने की जरूरत बताई गई थी।

रैली से पहले सुरक्षा और राजनीतिक तनाव

सभा से एक दिन पहले भी श्रीरामपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी रही। टीएमसी नेताओं ने पुलिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के आरोप लगाए, जबकि स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को खारिज किया।

इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े तथ्य हैं। हाईकोर्ट ने सभा की अनुमति देते हुए स्पष्ट शर्तें निर्धारित की हैं, जिनका पालन आयोजकों और प्रशासन दोनों को करना है।

अब सभी की नजर 26 सितंबर को होने वाली श्रीरामपुर कोर्ट मैदान की सभा पर है। सभा शांतिपूर्ण तरीके से होती है या इसके आसपास कोई नया विवाद सामने आता है, यह आगे की घटनाओं से स्पष्ट होगा।

दिनांक: 26 सितंबर 2026
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