आगरा में 800 किलो अवैध आतिशबाजी जब्त, दो आरोपी हिरासत में

Report By: Kiran Prakash Singh

आगरा में 800 किलो अवैध आतिशबाजी बरामद, दो आरोपी हिरासत में — पुलिस की बड़ी कार्रवाई

आगरा (Digital Live News)।
आगरा पुलिस ने दीपावली से पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो अवैध आतिशबाजी जब्त की है। यह कार्रवाई थाना न्यू आगरा क्षेत्र में की गई, जहां बिना किसी लाइसेंस के भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया था। मामले में दो आरोपियों — आकाश और अंकुर — को मौके से हिरासत में लिया गया है।

यह छापेमारी एसीपी अक्षय संजय महादिक के नेतृत्व में की गई, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर यह बड़ी जब्ती की।


🚨 क्या है पूरा मामला?

पुलिस को सूचना मिली थी कि न्यू आगरा क्षेत्र में एक गोदाम में बिना लाइसेंस के बड़ी मात्रा में आतिशबाजी का भंडारण किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर शुक्रवार को पुलिस ने छापा मारा, जिसमें 800 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

हिरासत में लिए गए आरोपी:

  • आकाश

  • अंकुर

दोनों आरोपी लाइसेंस के बिना अवैध रूप से पटाखों का संग्रह कर रहे थे और संभवतः इन्हें दीपावली से पहले बाजार में बेचने की योजना थी।


📌 सिकंदरा में भी हुई थी कार्रवाई

गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को सिकंदरा क्षेत्र में भी तय मात्रा से अधिक आतिशबाजी पाए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि पुलिस दीपावली से पहले किसी भी तरह की अवैध आतिशबाजी को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।


🧯 क्या है खतरा?

अवैध आतिशबाजी का भंडारण न सिर्फ कानूनी अपराध है, बल्कि यह आसपास के लोगों के लिए जबरदस्त सुरक्षा जोखिम भी पैदा करता है। बिना सुरक्षा मानकों के रखी गई इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकती है

इसके अलावा, पर्यावरण पर भी इसका गंभीर असर होता है। आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं और रसायन न केवल वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए खतरनाक साबित होते हैं।


👮‍♂️ पुलिस का सख्त संदेश

एसीपी अक्षय संजय महादिक ने कार्रवाई के बाद कहा:

“आगरा पुलिस शहर में अवैध आतिशबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी को भी बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”


⚖️ कानूनी पहलू

बिना लाइसेंस के विस्फोटक पदार्थों का भंडारण और विक्रय Explosives Act 1884 और Explosive Rules 2008 के तहत दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर आरोपियों को कठोर कारावास और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।


📢 जनता से अपील

पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध आतिशबाजी का संग्रह या बिक्री होते हुए दिखाई दे, तो तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। यह न सिर्फ कानून का पालन करने का तरीका है, बल्कि यह सुरक्षित और स्वस्थ समाज की दिशा में एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य भी है।


🔚 निष्कर्ष

आगरा में हुई यह कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन अब अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। दीपावली जैसे पर्व पर जहां खुशियों की रौशनी बिखराई जाती है, वहीं गैरकानूनी और असुरक्षित कार्य किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं।

पुलिस की समय पर कार्रवाई ने न केवल एक संभावित खतरे को टाल दिया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं।


📝 रिपोर्टर: Digital Live News Crime Desk
📍 स्थान: थाना न्यू आगरा, आगरा
📅 प्रकाशन तिथि: 11 अक्टूबर 2025

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