अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर

Report By: Kiran Prakash Singh

दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाई और पुलिस को चार महीने में जांच पूरी करने को कहा।

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दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा

Digital Live News | 30 अक्टूबर 2026 | digitallivenews.com

बिहार के मोकामा से विधायक और जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगाते हुए उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बिहार पुलिस को मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने को भी कहा है।

यह आदेश दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार की ओर से पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

1. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश पर लगाई रोक

शुक्रवार, 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अनंत सिंह को मिली जमानत के मामले में सुनवाई की। अदालत ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को स्थगित कर दिया, जिसके तहत अनंत सिंह को मार्च 2026 में जमानत मिली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक संबंधित अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया। अनंत सिंह की ओर से बेटी की शादी का हवाला देते हुए तत्काल सरेंडर से राहत मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया। <Cite refs={[“turn669622search3″,”turn669622news13”]}/>

2. चार महीने में जांच पूरी करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को इस मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामले को केवल राजनीतिक विवाद के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

मामले में जांच पूरी होने के बाद मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अदालत के आदेश के बाद अब पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। <Cite refs={[“turn669622search1″,”turn669622search3”]}/>

3. क्या है दुलारचंद यादव हत्याकांड?

यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान मोकामा में हुई घटना से जुड़ा है। 30 अक्टूबर 2025 को चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। वह जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे।

रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह और विपक्षी पक्ष के काफिले आमने-सामने आ गए थे। इसके बाद विवाद और हिंसा की घटना हुई। शुरुआती जांच में गोली लगने की बात सामने आई थी, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में वाहन की टक्कर और गंभीर चोटों का भी उल्लेख किया गया।

इस मामले में अनंत सिंह को आरोपी बनाया गया था और नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में 19 मार्च 2026 को पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसी जमानत को दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। <Cite refs={[“turn669622search7″,”turn669622search9″,”turn669622search3”]}/>

4. JDU ने पहले ही पार्टी से निकाला

सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय आया है, जब अनंत सिंह को हाल ही में JDU से निष्कासित किया गया है। पार्टी ने उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया था।

विधान परिषद चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने JDU उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ बयानबाजी की थी और जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन किया था। इसके बाद पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की।

JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पार्टी के फैसले पर कहा था कि संगठन अनुशासन से चलता है और पार्टी में लिए गए फैसलों का पालन करना होता है। <Cite refs={[“turn669622search1″,”turn669622search6”]}/>

5. अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। इसके बाद वह दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़े मामले में फिर न्यायिक हिरासत में जाएंगे। दूसरी ओर, पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करनी है।

गौरतलब है कि अनंत सिंह इस मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ आरोपों का अंतिम फैसला मुकदमे और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनकी जमानत पर मिली राहत समाप्त हो गई है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी।

Digital Live News | 30 अक्टूबर 2026
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