वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप पर दीपके का सवाल, बोले- अब तक क्यों नहीं किया

Report By: Kiran Prakash Singh

ECI के वोटर रजिस्ट्रेशन अभियान पर CJP के अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया। आयोग के मुताबिक पात्र नागरिक चार तय तारीखों पर बिना नए रिवीजन के पंजीकरण करा सकते हैं।

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वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप पर अभिजीत दीपके का सवाल, चुनाव आयोग ने बताया नियम

Digital Live News | 26 सितंबर 2026 | digitallivenews.com

चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आयोग की ओर से शुरू किए गए वोटर रजिस्ट्रेशन अभियान पर सवाल उठाया है। दीपके ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि यह पहल अब तक क्यों नहीं की गई। दूसरी ओर, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पात्र नागरिकों का मतदाता के रूप में पंजीकरण नियमित रूप से किया जा सकता है और इसके लिए किसी नए मतदाता सूची पुनरीक्षण का इंतजार जरूरी नहीं है।

वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर दीपके का सवाल

अभिजीत दीपके ने शनिवार को सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग के वोटर रजिस्ट्रेशन अभियान को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने आयोग की पहल पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा, “तो अब तक क्यों नहीं किया था?”

दीपके इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी थी। उनकी ताजा प्रतिक्रिया को चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर चल रही उनकी राजनीतिक आलोचना के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि, दीपके के इस सवाल से अलग चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और पात्र व्यक्ति निर्धारित नियमों के तहत अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

आयोग के मुताबिक चार तारीखों पर पंजीकरण की सुविधा

चुनाव आयोग के आधिकारिक नियमों के अनुसार, मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए साल में चार qualifying dates निर्धारित हैं। ये तारीखें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर हैं।

इस व्यवस्था के तहत यदि कोई भारतीय नागरिक इनमें से किसी तारीख को 18 वर्ष की उम्र पूरी करता है, तो वह मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है। आयोग के मुताबिक इसके लिए किसी नए विशेष पुनरीक्षण का इंतजार करना जरूरी नहीं है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य नए पात्र मतदाताओं को साल में कई मौकों पर मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर देना है।

कौन कर सकता है वोटर रजिस्ट्रेशन?

चुनाव आयोग के मुताबिक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करना जरूरी है। आवेदक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और उसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए।

इसके अलावा व्यक्ति की उम्र निर्धारित qualifying date पर 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कानून के तहत अयोग्य घोषित व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं करा सकता।

नए मतदाता के पंजीकरण के लिए Form 6 का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग के Voters’ Services Portal पर भी New Voter Registration की सुविधा उपलब्ध है।

SIR और वोटर लिस्ट विवाद के बीच आया कदम

वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर यह चर्चा ऐसे समय हो रही है जब SIR यानी Special Intensive Revision को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक विवाद जारी है।

हालिया रिपोर्टों में चुनाव आयोग के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि 18 से 28 वर्ष की उम्र के बड़ी संख्या में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि पात्र नागरिक नियमित अपडेट प्रक्रिया के तहत अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

आयोग के अनुसार SIR और SSR अलग प्रक्रियाएं हैं और कानून के तहत मतदाता पंजीकरण केवल किसी एक विशेष पुनरीक्षण अभियान पर निर्भर नहीं है।

Form 6 और नए मतदाताओं की भूमिका

नए मतदाताओं के लिए Form 6 महत्वपूर्ण दस्तावेज है। चुनाव आयोग के मौजूदा Voters’ Services Portal पर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए नए मतदाता पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।

आयोग के अनुसार मतदाता सूची को अपडेट रखने की प्रक्रिया में नए पात्र नागरिकों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा मतदाता अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं और मौजूदा रिकॉर्ड में सुधार या बदलाव के लिए संबंधित सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ अभिजीत दीपके चुनाव आयोग से सवाल उठा रहे हैं, जबकि आयोग अपनी प्रक्रिया और मौजूदा नियमों के आधार पर मतदाता पंजीकरण की व्यवस्था को स्पष्ट कर रहा है।

SIR और मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक बहस के बीच अब यह मुद्दा भी चर्चा में है कि नए पात्र मतदाताओं को पंजीकरण की सुविधा किस तरह और कितनी प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। आने वाले दिनों में आयोग की ओर से इस अभियान को लेकर और जानकारी सामने आने की संभावना है।

दिनांक: 26 सितंबर 2026
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