
Report By: Kiran Prakash Singh
दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग और हिंसा के आरोपों वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति दी। मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
📅 दिनांक: 23 जुलाई 2026
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CJP प्रदर्शन की विदेशी फंडिंग के आरोपों पर हाई कोर्ट सख्त
हाई कोर्ट ने सुनवाई को दी मंजूरी
दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के ‘चलो संसद’ मार्च में विदेशी फंडिंग और हिंसा के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
याचिका में क्या लगाए गए आरोप?
याचिका में दावा किया गया है कि प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग पाने वाले संगठनों और राजनीतिक तत्वों की भूमिका थी। साथ ही मामले की NIA से जांच कराने की मांग भी की गई है।
हिंसा और सुरक्षा पर सवाल
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि मार्च के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, पत्रकारों पर हमला हुआ और संसद की सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की गई।
पहले लाठीचार्ज मामले में भी हुई सुनवाई
इससे पहले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा था।
फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश
अदालत ने आंदोलन से जुड़े सीसीटीवी और पुलिस बॉडी कैमरों के फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के ‘चलो संसद’ मार्च में विदेशी फंडिंग और हिंसा के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। याचिका में दावा किया गया है कि प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग पाने वाले संगठनों और कुछ राजनीतिक तत्वों की भूमिका थी तथा मामले की NIA जांच की मांग की गई है। आरोपों में सरकारी संपत्ति को नुकसान, पत्रकारों पर हमला और संसद की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी शामिल हैं। इससे पहले पुलिस लाठीचार्ज मामले में हाई कोर्ट केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांग चुका है तथा सीसीटीवी और बॉडी कैम फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं। 🌐 digitallivenews.com
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